झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में आज रांची हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी. तबरेज अंसारी की मौत के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को जेल भेजा था. सितम्बर में पुलिस ने आरोपियों पर से हत्या का मामला हटा लिया था तब बड़ा बबाल मचा था.सभी आरोपियों धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी.
#BREAKING: Ranchi High Court grants bail to accused in Tabrez Ansari lynching casehttps://t.co/n0VxOMosaB
— Newsd (@GetNewsd) December 10, 2019
पीड़ित पक्ष के वकील ए. अल्लाम ने कहा कि इस केस में अबतक 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिसमें 5 आरोपियों को आज जमानत मिली है.
मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमें भीमसेन मंडल, प्रेमचंद महली, कमल महतो, सोनामो प्रधान, सत्यनारायण नायक, सोनाराम महली, चामू नायक, मदन नायक, महेश महली और सुमंत महतो शामिल थे.
गौरतलब है कि तबरेज अंसारी की 17 जून को भीड़ ने बाइक चोरी के शक में बुरी तरह पिटाई की थी। तबरेज़ की बाद में 22 जून को अस्पताल में मौत हो गई थी।
तबरेज़ को बांध कर 7 घटे तक पीटा गया था, इतना ही नहीं पिटाई के दौरान उससे जय श्रीराम और जय हनुमान बुलवाया गया. पिटाई की घटना का वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें मारने वाले साफ़ नज़र आ रहे थे. फिर भी पुलिस ने जुलाई में जो चार्जशीट लगाई थी उसमें आरोपियों पर हत्या का चार्ज नहीं लगाया गया था. ठीक वैसा ही जैसा कि राजस्थान के अलवर में पहलू खान के केस में पुलिस ने किया था.