तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. मोइत्रा ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की कि आम चुनाव और विधानसभा चुनावों का परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत और कुल पड़े वोट के बारे में जानकारी प्रकाशित करे.
#SupremeCourt today issued notice to the Election Commission of India on a plea by TMC MP @MahuaMoitra seeking directions to the poll body to publish details of voter turnout and final vote counts on their website.
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महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणनने कहा कि चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के तहत चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद इस तरह की जानकारी देना आवश्यक है. इसके अलावा नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत चुनावों में मतदान प्रतिशत और कुल पड़े वोट के बारे में जानने का मूलभूत अधिकार है.
याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस तरह की सूचना प्रकाशित की जाती रही है, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है.