मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर 14 नवंबर को सुनवाई होनी है। भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी को पुणे सत्र अदालत ने 12 नवंबर को खारिज कर दिया था।
Bhima Koregaon: Gautam Navlakha moves Bombay High Court for pre-arrest bailhttps://t.co/0pZOafaLlu
— Bar and Bench (@barandbench) November 13, 2019
नवलखा ने पांच नवंबर को अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। 7 नवंबर को अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और गौतम नवलखा की गिरफ्तारी को रोके रखा था। मंगलवार को याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 15 अक्टूबर को गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से चार हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। बांबे हाई कोर्ट द्वारा अपने ऊपर से मामला खत्म करने की याचिका खारिज किए जाने के बाद नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी से उन्हें राहत देते हुए स्थानीय अदालत जाने को कहा था।