छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में NIA एक्ट की संवैधानिक मान्यता को चुनौती, कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

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‘राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) एक्ट’ 2008, की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देने वाली दायर एक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. बस्तर निवासी झुमर क्यामी ने एनआइए एक्ट व इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट राज्य शासन के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने को एनआइए को अधिकृत किया है.केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, आतंकवाद की घटना सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने को एनआइए को अधिकृत किया है. अधिसूचना जारी कर एनआईए एक्ट बनाकर उनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया गया है.

याचिका में कहा गया है कि राज्य के अंदर हुए अपराध की जांच राज्य पुलिस को करनी है.केंद्र सरकार ऐसे मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? इस पर कोर्ट ने मामले को 24 सितंबर को सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है.

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