‘राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) एक्ट’ 2008, की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देने वाली दायर एक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. बस्तर निवासी झुमर क्यामी ने एनआइए एक्ट व इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट राज्य शासन के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है.
Chattisgarh HC Issues Notice On Plea Challenging Constitutionality Of NIA Act [Read Petition] https://t.co/DUiZhTfp0W
— Live Law (@LiveLawIndia) August 13, 2019
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने को एनआइए को अधिकृत किया है.केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, आतंकवाद की घटना सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने को एनआइए को अधिकृत किया है. अधिसूचना जारी कर एनआईए एक्ट बनाकर उनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि राज्य के अंदर हुए अपराध की जांच राज्य पुलिस को करनी है.केंद्र सरकार ऐसे मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? इस पर कोर्ट ने मामले को 24 सितंबर को सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है.
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