भीमा-कोरेगांव: SC ने दी गौतम नवलखा को अंतरिम राहत, गिरफ़्तारी पर 15 अक्टूबर तक रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा है.

इससे पहले सीजेआइ सहित सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने नवलखा की याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था. सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, फिर 3 जजों की पूरी बेंच और कल जस्टिस रवींद्र भट्ट ने गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पांचवें जज बन गए.

भीमा कोरेगांव: गौतम नवलखा की याचिका पर पीछे हटे CJI सहित कुल पांच जज

आज गौतम नवलखा की याचिका को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के सामने रखा गया था. गौतम नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है.

पुणे के भीमा कोरेगांव जिले में हिंसा भड़काने के लिए 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद पर आरोप लगा था. इसके बाद जनवरी 2018 में  इसी मामले में नवलखा और चार अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

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