देशद्रोह मामला: शहला राशिद की गिरफ़्तारी पर 5 नवंबर तक रोक

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को देशद्रोह मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया था.

सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने शहला को कहा है कि वह दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करें.

दरअसल 18 अगस्त को शहला राशिद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे. इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और भारतीय सेना पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शहला राशिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी आधार पर तीन सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A/153A/153/504/505 के तहत मामला दर्ज किया था.

शहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

सोमवार को सुनवाई के दौरान शहला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सतीश टम्टा ने कोर्ट को बताया कि अभी तक इस केस में पुलिस ने आरोपी को नोटिस तक नहीं भेजा है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से सरंक्षण दिया जाए. वो इस जांच में सहयोग करने को भी तैयार हैं.

अंतरिम जमानत आदेश :

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