दस देशों के कानूनी प्रावधानों से बना है हमारा भारतीय संविधान, जानिए कहां से क्या लिया गया…

दुनिया के सबसे लंबे संविधान की लिस्ट में आने वाले भारतीय संविधान के बारे में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हर नागरिक को भारत के संविधान और अपने अधिकाारों के बारे में कुछ जानकारियां होनी जरूरी है। वैसे तो भारत का संविधान यूएसए के बाद सबसे लंबा संविधान है, लेकिन अगर कहे कि दुनियां में किस देश का संविधान लिखित और सबसे लंबा है तो उस लाइट में भारत पहले नंबर पर है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के एक संघ के रूप में भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू किया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पूरा कर लिया गया था। हमारे संविधान को तैयार करने में पूरा 2 साल 11 महीना और 18 दिनों का समय लगा था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। हालांकि, 26 नवंबर 1949 को पूरे हुआ संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

हमारे संविधान के तहत, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। जहां सरकार, सेना, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था भारत गणराज्य के संविधान के अनुसार संचालित होती है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम आदमी सभी संविधान के अनुसार चलते हैं और सब पर संविधान के हर नियम, हर कानून लागू होते हैं। यहां तक कि संविधान खुद संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान एक जीवित किताब है जिसका अर्थ है कि संविधान में समय के साथ जरूरी संशोधन यानी जरूरी चीजें जोड़ी जा सकती है, जो देशवासियों के हित में हो। बदलते समय और जरूरत के साथ ऐसा किया भी गया है बहुत सारे आर्टिकल संशोधन कर संविधान में जोड़े गए हैं। हमने संविधान के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें आपको बता दी। अब जानते हैं कि आखिर हमारा संविधान कैसे बना? आपको बता दें कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान की कुछ चीजों को मिलाकर बनाया गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माण में  सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया, जिसे डॉ. बीआर आंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। उनके नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों और सर्वोत्तम शासन प्रणालियों को अपने संविधान में शामिल किया। तो आइए जानते हैं किन-किन देशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या चीजें ली गई है।

1)ब्रिटेन के संविधान से..

2)संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से..

3)आयरलैंड के संविधान से..

4)कनाडा के संविधान से..

5)ऑस्ट्रेलिया के संविधान से..

6)जर्मनी के संविधान से..

7)रूस के संविधान से..

8)फ्रांस के संविधान से..

9)जापान के संविधान से..

10)दक्षिण अफ्रीका के संविधान से..

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