महुआ मोइत्रा केस: दिल्ली HC ने कहा- सुधीर चौधरी पर मानहानि के केस में होगी सुनवाई !

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी न्यूज एवं उसके मुख्य संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के स्थगन आदेश को बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया.

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया. मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि जब मामला समन जारी करने से पहले के चरण में था तो सत्र अदालत को मानहानि की कार्यवाही में दखल नहीं देना चाहिए था.

इससे पहले सत्र अदालत ने 25 सितंबर के अपने फैसले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में चैनल के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

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ये मामले संसद में 25 जून को ‘सेवन साइन ऑफ फासिज़्म’ (फासीवाद के सात संकेत) पर मोइत्रा के भाषण और न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम तथा उसके बाद के घटनाक्रम से संबंधित है.

मोइत्रा ने अपनी मानहानि शिकायत में कहा था कि संसद में 25 जुलाई को दिया गया उनका बयान अमेरिका के संग्रहालय में ‘होलोकॉस्ट’ के पोस्टर से प्रेरित था, जिसमें शुरुआती फासीवाद के 14 संकेत थे और उन्होंने “स्पष्ट रूप से हवाला” दिया था कि संकेत कथित पोस्टर से लिये गए थे, किन्तु समाचार चैनल ने अपने प्रसारण में दावा किया उन्होंने संसद में अपना भाषण साहित्यिक चोरी कर दिया था.

 

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