सुप्रीम कोर्ट से लताड़ सुनकर चुनाव आयोग ने लगाया योगी और मायावती के चुनाव प्रचार पर बैन

चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर कदम उठाते हुए उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। इन दोनों पर यह प्रतिबंध मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू होगा।

योगी पर आयोग ने 72 घंटे की रोक लगाई है जब‍कि मायावती पर 48 घंटे की रोक लगाई गई है।

योगी आदित्‍यनाथ ने मेरठ में ‘अली’ और ‘बजरंग बली’ वाली एक सांप्रदायिक टिप्‍पणी की थी जबकि मायावती ने पहले चरण के चुनाव प्रचार में देवबंद में मुसलमानों को एक पार्टी विशेष को वोट देने से मना किया था। इन दोनों टिप्‍पणियों के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी।

आयोग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयोग के एक आला अफसर को समन किया और कहा कि निर्वाचन पैनल के अधिकारों की कोर्ट समीक्षा करेगा। आयोग के अधिकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आयोग के अधिकार सीमित हैं और वह नेताओं को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।

अदालत ने इस पर तल्‍ख टिप्‍पणी करते हुए आयोग से कहा कि उसे ऐसी टिप्‍पणियों पर कार्रवाई करनी होगी। इससे पहले आयोग ने मायावती और योगी को उनके नफरत भरे बयानों के लिए केवल नोटिस जारी की थी।

 

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