अयोध्या फैसला: SC में सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो गई हैं. 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से और 9 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाई गई थी. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने एकमत से रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.

सुप्रीम कोर्ट से सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद आल इंडिया मुस्लिम लीग के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी समीक्षा याचिकाओं पर विचार नहीं किया है. हम यह नहीं कह सकते कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हम अपने वरिष्ठ वकील राजीव धवन से सलाह लेंगे.

वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी ने अयोध्या मामले के फैसले में सभी समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने कहा कि हम इसके बारे में दुखी हैं. कोर्ट ने स्वीकार किया था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था और इसे ध्वस्त करने वाले लोगों को दोषी माना गया था, लेकिन अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय दिया.

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला :

अयोध्या
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