अधिवक्ता सुधा भारद्वाज के फरीदाबाद स्थित आवास पर पुणे पुलिस का आज सुबह छापा पड़ने के बाद आशंका थी कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पुणे ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह सांगवान के सामने अधिवक्ता आरएस बैंस ने सुधा भारद्वाज की हिरासत के मामले में एक याचिका दायर करते हुए ट्रांजिट रिमांड को रोकने की बात कही थी।
मजिस्ट्रेट ने मंगलवार शाम गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को नज़ीर बनाते हुए सुधा भारद्वाज की ट्रांजिट रिमांड को दो दिन तक रोक दिया और उन्हें अपने आवास में रहने की छूट दी।
रात नौ बजे हालांकि ख़बर आई है कि यह आदेश आने के बाद भारद्वाज को सूरजकुंड पुलिस थाने ले गई है।
पूरा आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है।