पहलू खान को किसी ने नहीं मारा था, सारे आरोपी अदालत से बरी

Photo: The Indian Express

दो साल पहले हरियाणा के नूह निवासी 55 वर्षीय किसान पहलू खान की कथित हत्‍या के आरोपी अलवर की अदालत से बरी हो गए हैं। सभी छह आरोपियों को अदालत ने छोड़ दिया है।

दिल्‍ली-अलवर हाइवे पर बहरोड़ के पास 1 अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने पहलू खान को बुरी तरह मारा था जिसके चलते दो दिन बाद 3 अप्रैल को उसकी मौत हो गयी थी। गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने हत्‍याओं के मामले यह प्रतिनिधि घटना रही जिस पर देश भर में आक्रोश देखने को मिला था।

इस मामले में राज्‍य में भाजपा की सरकार के रहते दो एफआइआर दर्ज किए गए थे- एक पहलू खान के आरोपियों पर और दूसरा गौतस्‍करी के मामले में पहलू और उसके बेटों पर। वकील के मुताबिक आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है।

पुलिस का मानना है कि जांच में गौतस्‍करी का आरोप सही पाया गया था। पहलू खान के वकील के मुताबिक निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ़ वे उच्‍च न्‍यायालय में जाएंगे।

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