मध्य प्रदेश सरकार ने गौ रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव रखा है। प्रदेश सरकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गाय को लेकर हिंसा के किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा दी जा सकती है। साथ ही, दोषी पर 25,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेता व प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह की सरकार ने मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है।
बता दें कि, इससे पहले राज्य सरकार ने फैसला किया था कि गायों को लाने और ले जाने के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि किसान और व्यापारियों को गौ रकक्ष या पुलिस परेशान न कर सकें। सरकार ने किसानों के बीच गाय के व्यापार को उस शर्त को हटाते के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया था कि किसान सिर्फ बाजार या हाट से ही गोवंश खरीद सकते हैं।
फिलहाल, देश में एक ओर गाय के नाम पर हिंसा और हत्याऐं से जुड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कुपोषण, बीमारी से गायों की मृत्यु हो रही है। परन्तु, इस चर्चा भाजपा सरकार की ओर से शायद ही कोई करेगा।
‘सबरंग इंडिया’ से साभार