विनोद दुआ को मिली अंतरिम सुरक्षा, बीजेपी प्रवक्ता ने करायी थी एफआईआर

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार को अग्रिम ज़मानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीता गोयल ने अगली सुनवाई तक विनोद दुआ के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने विनोद दुआ के खिलाफ़ अपने यूट्यूब शो के ज़रिये असत्य फैलाने और समाज का ताना-बाना बिगाड़ने का आरोप  लगाते हुए एफआईआर कराई है।

अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 438 के तहत विनोद दुआ को ये राहत दी है। इसी के साथ विनोद दुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करके एफआईआर रद्द करने की मांग की है जिस पर सुनवाई हो रही है।

नवीन कुमार, बीजेपी में शामिल होने के पहले खुद टीवी पत्रकार थे और ज़ी न्यूज़ में काम करते थे। उन्होंने यूट्यूब पर आने वाले विनोद दुआ शो के एपीसोड 245 को एफआईआर का आधार बनाया है जिसमें दिल्ली दंगों में पुलिस और सरकार की भूमिका पर तीखे सवाल उठाये गये थे।

विनोद  दुआ भारत में टीवी समाचारों के शुरुआती चेहरों में एक हैं। वे पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। नवीन कुमार की एफआईआर उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वालों को हर लिहाज़ से परेशान किया जा रहा है। विनोद दुआ को निशाना बनाने से पत्रकारों में काफ़ी रोष है। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जतायी है।

 



 

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