लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करेंगे, ये मेरी गारंटी है- राहुल गाँधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों के ज़रिए विपक्ष की अनैतिक घेरेबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।  राहुल ने बीजेपी की सरकार जाने के बाद ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई की गारंटी दी है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर  पोस्ट किये गये एक वीडियो के ज़रिये कहा कि जब सरकार बदलेगी तो ‘ लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। और ऐसी करवाई होगी कि दोबारा ऐसा करने की फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की मैं गारंटी देता हूँ।

बीजेपी प्रधानमंत्री ‘नरेंद्र मोदी गारंटी’ का नारा देकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन राहुल ने  बीजेपी पर हमला बोलते हुए  गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि ‘अगर सीबीआई और ईडी अपना काम सही से करती तो यह नहीं होता। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। फिर इन पर करवाई होगी, इसको लेकर बीजेपी को सोचना चाहिए।’

इस पोस्ट के साथ लगाये गये हैशटैग में राहुल गांधी ने बीजेपी पर टैक्स टेररिज़्म का आरोप लगाया है। राहुल गांधी इन आरोप से साफ जाहिर होता है कि  लोकसभा चुनाव में विपक्ष की घेरेबंदी को मुद्दा बनाया जाएगा।

दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को कुल 1823 करोड़ रुपय की वसूली का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में साल 2017-18 और 2020-21 के आयकर विवरण से संबंधित है। आयकर विभाग ने इस नोटिस में टैक्स, जुर्माना और ब्याज जोड़ा है। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को  दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पुख्ता सबूत है। इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आयकर विभाग को कांग्रेस को नोटिस देने का मौका मिला गया।

कांग्रेस के टैक्स बकाया मामले में कब क्या हुआ

इसी साल 13 फरवरी को आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद 16 फरवरी को कांग्रेस ने आयकर पर पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोप लगाये। पार्टी इसके खिलाफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) पहुंची जिसके कुछ घंटों बाद अकाउंट डी- फ्रिज हो गए।

आईटीएटी ने 8 मार्च को बकाया टैक्स को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी।11 मार्च को टैक्स बकाया मामले में कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा की पार्टी को जुलाई 2021 में पहला नोटिस मिला था। जनवरी 2023 में फिर से नोटिस मिला, तब जाकर कांग्रेस नींद से जगी है।

कांग्रेस ने 19 मार्च को आयकर विभाग द्वारा तीन साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के टैक्स रि-असेस्टमेंट की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 25 मार्च को  कांग्रेस की इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 29 मार्च को आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपया बकाया का नोटिस भेजा।

First Published on:
Exit mobile version