Aircel-Maxis: पिता-पुत्र को अग्रिम ज़मानत लेकिन INX Media केस में भीतर रहेंगे चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया मामले में राउज़ एवेन्यू विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. जज अजय कुमार कुहर द्वारा आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद, चिदंबरम ने दवाओं के लिए एक आवेदन, वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा और खाट और बाथरूम अपने सेल उपलब्ध में उपलब्ध करवाने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम पर आज तक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा है.आरोपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट का ये पूरा केस है. ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है. लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से जुड़ा है. कोर्ट ही बेल याचिका पर फैसला करेगी. अगला कदम भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का ही होना चाहिए.

तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट आर्डर का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद तय होगा की उन्हें तिहाड़ जेल के किस वार्ड में रखा जाएगा.

चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और अब तक वो 15 दिन हिरासत में बिता चुके हैं.

हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को याचिका रद्द करते हुए कहा था- शुरुआती तौर पर चिदंबरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किनपिंग लगते हैं. वे मौजूदा सांसद हैं, सिर्फ इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. प्रभावी जांच के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. इस मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.

कर्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत

इससे पहले, एक दूसरे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कर्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी.

विशेष जज ओपी सैनी ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें मामलों की जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी की स्थिति में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जा सकता है. इससे पहले बुधवार को ही पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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