आईएनएक्स मीडिया मामले में राउज़ एवेन्यू विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. जज अजय कुमार कुहर द्वारा आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद, चिदंबरम ने दवाओं के लिए एक आवेदन, वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा और खाट और बाथरूम अपने सेल उपलब्ध में उपलब्ध करवाने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी.
P Chidambaram files application before Delhi court seeking direction to ensure safe detention while in judicial custody. He also seeks direction for jail authorities to provide adequate security to him. He also seeks direction to provide separate cell with adequate security. https://t.co/Ct7IEbFTc3
— ANI (@ANI) September 5, 2019
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम पर आज तक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा है.आरोपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट का ये पूरा केस है. ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है. लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से जुड़ा है. कोर्ट ही बेल याचिका पर फैसला करेगी. अगला कदम भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का ही होना चाहिए.
CBI Court Remands Chidambaram To Judicial Custody Till Sep 19 In INX Media Case
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तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट आर्डर का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद तय होगा की उन्हें तिहाड़ जेल के किस वार्ड में रखा जाएगा.
P Chidambaram moves an application for medicines and western toilet in Tihar Jail along with Z security and separate cell with a cot and a bathroom.
Court allows the plea. Mehta says adequate security would be given.
— Bar and Bench (@barandbench) September 5, 2019
चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और अब तक वो 15 दिन हिरासत में बिता चुके हैं.
हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को याचिका रद्द करते हुए कहा था- शुरुआती तौर पर चिदंबरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किनपिंग लगते हैं. वे मौजूदा सांसद हैं, सिर्फ इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. प्रभावी जांच के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. इस मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
कर्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत
इससे पहले, एक दूसरे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कर्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी.
Delhi: Special Court grants anticipatory bail to P. Chidambaram and his son Karti Chidambaram in both ED and CBI cases in Aircel-Maxis matter. P Chidambaram is already in CBI custody in connection with INX media case. pic.twitter.com/hSw4FR6qL3
— ANI (@ANI) September 5, 2019
विशेष जज ओपी सैनी ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें मामलों की जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी की स्थिति में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जा सकता है. इससे पहले बुधवार को ही पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.