भीमा कोरेगांव : सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस की ज़मानत याचिका खारिज

भीमा -कोरेगांव केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. यह फैसला जस्टिस सारंग कोतवाल ने सुनाया है.

जस्टिस कोतवाल ने याचिका पर 26 अगस्त को शुरू की थी, 7 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस पर फैसला सुनाते हुए इन तीनों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया.

सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस के खिलाफ पुणे पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था.

सुधा भारद्वाज बीते साल अक्टूबर से पुणे सेंट्रल जेल में कैद हैं.

सुधा भारद्वाज

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अरुण फरेरा

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गोंजाल्विस

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