आगरा: भाजपा नेता के पति सहित छह माफियाओं की 6.16 करोड़ की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज

आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों की 6.16 करोड़ संपत्ति कुर्क की है। यह संपत्ति छह दवा माफियाओं की थी, जिनमे एक भाजपा नेता के पति भी शामिल है। यह सब अवैध नशे की दवाओं का कारोबार करते थे। इनकी कुर्क की गई संपत्ति में मकान और दुकान से लेकर वाहन और बैंक खाते-एफडी तक शामिल हैं।

ये छह दवा माफिया जिनमे एक भाजपा नेता के पति..

कारोबार में पंकज गुप्ता समेत छह दवा माफियाओं की संपत्ति बुधवार को कुर्क की गई। कुल 6.16 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक छह दवा माफिया थे जिनमे चंद्रकांत उर्फ पंकज गुप्ता के अलावा जयपुरिया गैंग के अनिल द्वारिका उर्फ अनिल सिंधी उर्फ अनिल करीरा, सूर्यकांत गुप्ता, किशन कुमार अग्रवाल, अमित मित्तल और संजीव कुमार गुप्ता शामिल हैं। इनमे से किशन कुमार भाजपा नेता के पति हैं।

एसपी सिटी लाउडस्पीकर में बोले किशन कुमार की संपत्ति जब्त..

बता दें की संपत्ति कुर्क के दौरान आरोपियों के घरों के बाहर घोषणा भी कराई गई। एसपी सिटी विकास कुमार ने कार्रवाई के दौरान लाउडस्पीकर में कहा कि सुनो-सुनो, आपको सूचित किया जाता है। किशन कुमार अग्रवाल अपने संगठित गिरोह के साथ मिलकर नकली दवाओं का कार्य करता था। इसलिए उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जिलाधिकारी ने थाना कमला नगर में दर्ज प्रकरण के तहत उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने किशन कुमार अग्रवाल और संजीव कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है।

इनकी इतनी संपत्ति ज़ब्त..

चंद्रकांत गुप्ता उर्फ पंकज गुप्ता (तेज नगर निवासी)

बता दें की चंद्रकांत गुप्ता के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। उनके खातों में रकम कम थी।

सूर्यकांत गुप्ता (तेज नगर निवासी )

बता दें की सूर्यकांत के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।

अनिल द्वारिका उर्फ अनिल सिंधी उर्फ अनिल करीरा (काला महल निवासी)

इनके खिलाफ भी तीन मुकदमे दर्ज हैं।

अमित मित्तल (पंचवटी कॉलोनी निवासी )

अमित मित्तल की कुल 2.35 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उसके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं।

संजीव कुमार गुप्ता (न्यू आदर्श नगर निवासी)

अब और माफिया हैं चिह्नित..

आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जिलाधिकारी ने गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त करवाई। यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। कार्रवाई के दौरान 61611366 रुपये की संपत्ति जब्त की गई। अब और माफिया चिह्नित किए गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

क्या है गैंगस्टर एक्ट की यह धारा 14(1)?

गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1), जिसके तहत अपराध के जरिए हासिल संपत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण किया जाता है। इस धारा में आरोपित किए जाने वाले अपराधियों की संपत्तियों का मूल्यांकन करके पुलिस उसकी रिपोर्ट DM की कोर्ट में पेश करती है।

एसएसपी मुनिराज जी. के अनुसार, आरोपियों ने चोरी, धोखाधड़ी, नशे की दवा की खरीद फरोख्त करके गैर कानूनी रूप से धन कमाया। इस पैसेेेेेेेेेेेेेेेे से ही बहुत सी संपत्ति बनाई। उनके खिलाफ यूपी गिरोह बंद अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई है।

 

 

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