सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा वेबसाइट द वायर के खिलाफ गुजरात की एक अदालत में किए गए मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत से कहा कि जय शाह द्वारा दार कराए गए मुकदमे में द वायर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को 12 अप्रैल तक टाल दिया जाए क्योंकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट मामले को खत्म करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने जय शाह और अन्य को द वायर द्वारा दायर याचिका पर दो हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है। कोर्ट ने इस मामले में ”गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग” के लिए मीडिया की भी आलोचना की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वे मीडिया को धमकाए जाने के खिलाफ हैं लेकिन यह भी कहा कि ”हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया जिम्मेदार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा जिम्मेदार हो।”
जय शाह की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने कहा कि द वायर की स्टोरी ”मनगढ़ंत” थी और शाह की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए की गई थी- ”वह रिपोर्टिंग एक साजिश का हिस्सा थी।”
द वायर की तरफ से मुकदमा लड़ रहे कपिल सिब्बल का जवाब में कहना था कि स्टोरी में शाह से केवल जवाब तलब किया गया है- ”अगर इस तरह से पत्रकारिता को धमकाया जाएगा, फिर तो कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकेगा।”
फरवरी में द वायर को इस मामले में बड़ा झटका लगा था जब गुजरात की अदालत ने एकतरफा तरीके से उस पर शाह व उनकी कंपनी से जुड़ी कोई भी खबर छापने पर रोक लगा दी थी।
वेबसाइट के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया है:
A promising day for media freedom, Supreme Court restrains further proceedings in Jay Shah criminal defamation case against @thewire_in. Our petition to quash the same listed for hearing on April 12.
— Siddharth (@svaradarajan) March 15, 2018
द इंडियन एक्सप्रेस से साभार