जम्मू-कश्मीर में पानी महँगा, घरेलू कनेक्शन में 6 से 8% तक बढ़ोतरी!

‘जल ही जीवन है’ लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जीवन की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू-कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (Water Resources Regulatory Authority) द्वारा पानी के किराए (water rent) की नई दरें जारी की गई हैं। यह नई दरें अप्रैल 2021 से लागू भी हो गई हैं।

बता दें की गांवों और शहरों में आधा वा पौनी इंच पाइप के घरों में आने वाले पानी ( घरेलू पानी ) के कनेक्शन में नल के जल का किराया 6 से 8 % बढ़ा दिया गया है। सिर्फ घर में आने वाला जल ही नहीं बल्कि इसी तरह व्यावसायिक, उद्योग, बोरवेल, कृषि सहित अन्य श्रेणियों के किराए में भी वृद्धि की गई है। संसाधन नियामक प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई दरें अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक प्रभावी (effective) रहेंगी।

वर्तमान में इतना है पानी का किराया, इतनी हुई बढ़ोतरी..

ग्रामीण इलाकों में..

शहरी इलाकों में..

 घरेलू के साथ सेमी कामर्शियल..

 हैंड पंप ग्रामीण इलाकों में..

पब्लिक स्टेंड पोस्ट..

कमर्शियल..

संस्थानों में..

औद्योगिक क्षेत्र में..

अपने स्तर पर खोदा गया बोर वेल..

वाटर यूसेज चार्ज (सिंचाई, ग्रेविटी प्रति एकड़)…

लिफ्ट, ट्यूबवेल इरीगेशन सिस्टम..

वाटर यूसेज चार्ज फिलिंग टैंकर..

इससे पहले वाले पानीे के रेंट की दरों की अधिसूचना दिसंबर 2017 में जारी की गई थी, जो वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए थीं। रेंट की नई दरें जेएंडके वाटर रिसोर्स एक्ट 2010 की धारा 128 के तहत जारी की गईं हैं जिससे अप्रैल 2021 से प्रभावी किया गया है।

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