लखीमपुर कांड के आरोपितों की पहचान के लिए पोस्टर चस्पा कर SIT ने सूचना देने पर इनाम का दिया प्रस्ताव!

लखीमपुर मामले में किसान, विपक्ष और कोर्ट की सख्ती के बाद कई आरोपियों को पकड़ा गया, और अब एसआईटी ने छह आरोपियों की फोटो एक पोस्टर के तौर पर जारी की है। आरोपियों की पहचान के लिए इसे जिले के सभी थानों सहित महत्वपूर्ण स्थानों व सड़कों के किनारे चस्पा किया गया है।

जानकारी देने वालों को इनाम और नाम गुप्त…

दरअसल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कई बार सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करने के बाद भी जब तिकुनिया कांड के संदिग्धों की पहचान नहीं हुई तब एसआईटी ने यह कदम उठाया। जारी किए गए पोस्टर में बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा और साथ ही आरोपियों की पहचान बताने वालों का नाम गुप्त रखा जायेगा।

एसआईटी लंबे समय से संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश में…

लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के पास घटना से जुड़े कई वीडियो और फोटो हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं। जहां उनके हाथों में लाठी-डंडे हैं। एसआईटी लंबे समय से इन संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके, एसआईटी पहले भी कई बार इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर चुकी है। हालांकि, इससे मदद नहीं मिली।

आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी आवेदन लिया गया वापस..

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया मोड़ पर हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में चार किसानों के साथ तीन भाजपा कार्यकर्ता और एक पत्रकार भी शामिल थे। पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी शामिल हैं। बता दें कि सोमवार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी आवेदन में कुछ खामियों के चलते वापस कर दी गई थी।

अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज..

बता दें कि हाल ही में एसआईटी ने लखीमपुर हिंसा को एक सोची समझी साज़िश का हिस्सा बताते हुए मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगा दी हैं। इसमें धारा 307, 326 और 34 शामिल हैं। वहीं, इसी बढ़ी धाराओं के कारण अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट सहित हत्या के पांच अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई क्योंकि उन्हें पुरानी धाराओं के तहत दायर किया गया था।

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