दिल्ली के दंगे पूर्व साज़िश का नतीजा थे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को एक आदेश में कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे “अचानक नहीं हुए” और “पूर्व नियोजित साज़िश” थे। अदालत ने कहा कि वीडियो के अनुसार, प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह सरकार के कामकाज को बाधित करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने की एक पूर्व नियोजित साज़िश थी।

इस बात से स्पष्ट होता है कि यह दंगे पूर्व नियोजित साजिश थे..

दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद इब्राहिम को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने पिछले साल फरवरी में दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी। इसी के साथ न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थित बर्बरता भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश की पुष्टि करती है। सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस टीम पर लाठी, डंडे और बैट के साथ हमला किया। ये भी इस बात को स्पष्ट करना है कि यह दंगे पूर्व नियोजित साज़िश थे।

पुलिस का आरोप…

पुलिस का आरोप है कि 24 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके और 25 फुटा रोड के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों में आरोपी भी शामिल थे.

आरोपी के वकील ने कहा -मौत तलवार से नहीं हुई थी..

अदालत में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम के वकील ने तर्क दिया था कि रतन लाल की मौत तलवार से नहीं हुई थी, जैसा कि रिपोर्ट में उनकी चोटों के बारे में बताया गया था, और यह कि आरोपी ने केवल अपनी और परिवार की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि निर्णायक सबूत जो आरोपी के कारावास को बढ़ाता है, वह यह है कि उसके पास मौजूद हथियार “गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकता है, और प्रथम दृष्टया एक खतरनाक हथियार है”।

जानबूझकर 1.6 किमी दूर तक तलवार से यात्रा की..

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “न्यायालय की राय है कि भले ही याचिकाकर्ता को अपराध स्थल पर नहीं देखा जा सकता है, मगर वह स्पष्ट रूप से भीड़ का हिस्सा था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर 1.6 किमी दूर तक तलवार से यात्रा की, जो केवल हिंसा भड़काने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।”

3 को जमानत देने से इनकार 8 रिहा..

न्यायमूर्ति ने लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि “व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो सभ्य समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने और अन्य लोगों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है”। अदालत ने दंगों के मामले के 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं, 8 को रिहा करने का आदेश दिया है।

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