नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को अखबार का प्रकाशन करने वाली उसकी मातृ संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पंचकूला स्थित जमीन प्लाट संख्या सी-17 को ज़ब्त कर लिया.
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 6 के प्लॉट नंबर सी-17 को जब्त किया गया है. ईडी के मुताबिक, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को यह संपत्ति आवंटित की गई थी.
In a massive blow to the Gandhis in the National Herald case, properties (located in Haryana's Panchkula) worth Rs. 64 crores have been attached permanently by the Enforcement Directorate (ED).https://t.co/Mo8s90B2BQ pic.twitter.com/0pp8w6Ccg8
— Manoranjana Gupta (@manoranjana) May 29, 2019
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर वास्तविक बाजार दर की तुलना में काफी कम दर में एजेएल को यह प्लॉट फिर से आवंटित किया.
ईडी ने कहा कि वह जल्द ही पंचकुला में 64.93 करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा कर लेगी, जिसे 2005 में हरियाणा सरकार द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को आवंटित किया गया था.
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 1 दिसंबर को पीएमएलए कानून के तहत पंचकूला स्थित इस जायदाद को ज़ब्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया था। उसी दिन CBI ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज दिया था.
बुधवार को ईडी ने बताया कि पीएमएलए की अधिनिर्णायक इकाई ने अब जाकर अपराध को माना है और इ्रडी को संपत्ति पर कब्ज़ा लेने की मंजूरी प्रदान की है।