रिपब्लिक टीवी की पत्रकार शिवानी गुप्ता के उत्पीड़न के मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के सहयोगी अपूर्व सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर दी।
Delhi police files charge sheet in case of harassment and intimidation of Republic TV journalist
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— ANI Digital (@ani_digital) May 17, 2019
जनवरी 2018 में दिल्ली के संसद मार्ग पर जिग्नेश मेवानी की एक रैली को कवर करते वक्त रिपब्लिक टीवी की महिला पत्रकार को भीड़ ने घेर लिया था। रिपोर्टर का आरोप था कि उसे भीड़ में एक शख्स अपूर्व सिंह द्वारा धमकाया गया है। इस संबंध में उसने दिल्ली पुलिस को एक तहरीर दी थी।
9 जनवरी, 2018 को इस रैली को रिपब्लिक टीवी ने पूरा लाइव दिखाया था और सिंह पर उसकी रिपोर्टर के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद सिंह ने न्यूज्र ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स असोसिएशन (एनबीएसए) में रिपब्लिक चैनल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी जिस पर संज्ञान लेते हुए एनबीएसए ने चैनल के मालिक अर्णब गोस्वामी को माफी मांगने को कहा था।
इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने शिवानी गुप्ता की तहरीर को असंज्ञेय प्राथमिकी (एनसीआइआर) में तब्दील कर दिया (संख्या 0014/2018) और संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। इसी मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष नौ पन्ने की विस्तृत चार्जशीट दायर की है।
इसमें रिपब्लिक टीवी पर हुए लाइव प्रसारण के वीडियो की सीडी को साक्ष्य बनाया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक आरोपित से पूछताछ की गई है। उसके ऊपर आइपीसी की धारा 509, 506, 341, 34 के तहत मुकदमा कायम किया गया है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच के सबंध में कई लोगों से पूछताछ की गई लेकिन आरोप का पता ठिकाना नहीं मिल सका।